भोपाल।
कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह को पद से हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है।
याचिका में कहा गया है कि मंत्री शाह का आचरण संविधान के अनुच्छेद 164 (3) के तहत ली गई शपथ का उल्लंघन करता है। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ क्वो-वारंटो रिट जारी करने की मांग की है, जिससे उन्हें मंत्री पद से हटाया जा सके। याचिका में कहा गया है।
कोर्ट ने कहा था- अलग से याचिका दायर करें
शाह केस की सुप्रीम कोर्ट में 28 मई को हुई सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने कैविएट दायर की थी। इसमें कहा गया था कि उन्हें सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट शाह केस में कोई फैसला न दे। इस दौरान जया ठाकुर की तरफ से एडवोकेट वरुण ठाकुर, विवेक तन्खा और बाकी लोग भी कोर्ट रूम में मौजूद थे।
मंत्री पद से हटाने की गुजारिश की- वरुण ठाकुर
एडवोकेट वरुण ठाकुर ने तब कहा था- पिछली सुनवाई में SIT ने कोर्ट को कहा कि शाह के जिस बयान के वीडियो की उन्हें जांच करवानी है, उसके जांच की सुविधा MP की FSL लैब के पास नहीं है। SIT ने इसके लिए कोर्ट से समय मांगा। SIT का ये रवैया संदेह पैदा करता है।
वहीं, सरकार ने भी अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया। मेरी क्लाइंट जया ठाकुर ने ये सारे सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि वे एक अलग से याचिका दायर करें। इसी के बाद जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाई है।