सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को पलटा

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विधायक सुरेंद्र पटवा के फर्जी खातों की फिर होगी सुनवाई
इंदौर। इंदौर निवासी और भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र पटवा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विभिन्न बैंकों में फर्जी खाते खोलने के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को पलटते हुए मामले की फिर से सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया है।सीबीआई की विशेष याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल को दिए अपने आदेश में कहा कि आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले आरोपी का पक्ष सुनना जरूरी नहीं है। अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए मामला पुनः हाई कोर्ट को भेज दिया है। पटवा के खिलाफ चेक बाउंस के 70 से अधिक मामले एनसीएलटी और जिला न्यायालय में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट ने जिस राजेश अग्रवाल के मामले के आधार पर एफआईआर निरस्त की थी, वह मामला पूरी तरह भिन्न था। शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार अब सीबीआई हाई कोर्ट में अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रख सकेगी।
संदिग्ध खातों की जांच में 3 आरोपी : रिजर्व बैंक के निर्देश पर संदिग्ध बैंक खातों की जांच के दौरान एसबीआई सहित अन्य बैंकों में सुरेंद्र पटवा, विजय सोनी और राजीव सोनी के नाम पर फर्जी खाते पाए गए थे। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर के खिलाफ पटवा समेत अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे 25 जुलाई 2023 को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने एफआईआर निरस्त कर दी थी।