• अब लटकी निलंबन की तलवार, क्या है मामला

भोपाल। निर्देश के बावजूद अशासकीय विद्यालयों का सत्यापन निर्धारित समयसीमा तक नहीं किया गया। चेतावनी दी गई है कि यदि 25 अप्रैल तक सत्यापन कार्य पूरा नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। करोड़ों की लागत से राज्य सरकार द्वारा बनवाए गए एजुकेशन पोर्टल 3.0 में कार्य करने में विभाग के अधिकारियों द्वारा जमकर लापरवाही बरती जा रही है। कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण लोक शिक्षण संचालनालय भी परेशान हैं। अधिकारियों को बार-बार समझाईश और हिदायत देने के बाद भी अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय शिल्पा गुप्ता ने भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) एनके अहिरवार, जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) ओम प्रकाश शर्मा सहित आधा दर्जन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयकों को नोटिस जारी किया है। कार्य में इसी तरह की लापरवाही बरती जाती रही तो इन जिला अधिकारियों को निलंबित भी किया जा सकता है। इस तरह का नोटिस ही जारी हो चुका है।विज्ञापन
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 बनाया है। विभाग की लगभग सभी गतिविधियां अब इसी पोर्टल के माध्यम से होंगी। इसके बाद विभाग के चल रहे अन्य आनलाइन पोर्टल बंद हो जांगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 को एक अप्रैल को 'स्कूल चलें हम' अभियान के दौरान लांच किया था। पोर्टल की लांचिंग के बाद से यह ठंडा पड़ा हुआ है। इसमें कोई गतिविधि नहीं हो रही है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इसमें कोई भी आदेश अपलोड नहीं किये जा रहे हैं। मैदानी स्तर पर डीईओ-डीपीसी इसके कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसे लेकर आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता ने एक दर्जन से अधिक जिला शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
25 अप्रैल तक पूर्व करें सत्यापन, नहीं तो हो सकता है निलंबन
जारी नोटिस में कहा गया है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपके जिला अंतर्गत समस्त अशासकीय विद्यालय के सत्यापन किये जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त सत्यापन का कार्य 28 दिसंबर 2024 तक पूर्ण किया जाना था। आपके द्वारा उक्त दिनांक तक सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण नहीं की गई। कई बार इसकी तिथि भी बढ़ाई गई। उपरोक्त निर्देशों को दिए जाने के बाद भी आपके जिला अतंर्गत सत्यापन किए जाने का कार्य शून्य स्थिति में हैं। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश अनुसार कार्रवाई न किए जाने का कृत्य मध्यप्रदेश सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरित होकर लापरवाही और अनुशासनहीनता है। नियमों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। 25 अप्रैल तक सत्यापन कार्य पूर्ण करें। साथ ही निश्चित समय अवधि में नोटिस का जबाव प्रस्तुत करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। 
इन अधिकारियों को जारी किए गए नोटिस 
लापरवाही बरतने वाले प्रभारी डीईओ मुरैना एसके सक्सेना, डीपीसी मुरैना हरीश तिवारी, प्रभारी डीईओ गुना चंद्रशेखर सिसौदिया, डीपीसी गुना ऋषि गर्ग, डीईओ भोपाल एनके अहिरवार, डीपीसी भोपाल ओमप्रकाश शर्मा, प्रभारी डीईओ सीहोर संजय सिंह तोमर, डीपीसी सीहोर आरआर उईके, प्रभारी डीईओ झाबुआ आरएस बामनिया, डीपीसी झाबुआ आरएस सिंगार, प्रभारी डीईओ आगर-मालवा आरसी खंगार, डीपीसी आगर-मालवा एमके जाटव को नोटिस जारी किया गया है।