• 90 करोड़ का टेंडर दिलवाने का झांसा देकर 4 करोड़ ठगे

नई दिल्ली। नय्यर पर आरोप है कि उसने खुद को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भतीजा बताकर एक कारोबारी से 3.9 करोड़ रुपए ठगे। आरोपी 10 नवंबर 2021 से न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक हाई-प्रोफाइल ठगी के मामले में आरोपी अजय कुमार नय्यर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। नय्यर पर आरोप है कि उसने खुद को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भतीजा बताकर एक कारोबारी से 3.9 करोड़ रुपए ठगे। आरोपी 10 नवंबर 2021 से न्यायिक हिरासत में है। एडिशनल सेशन जज (ASJ) डॉ. हरदीप कौर ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा, "आरोपों की गंभीरता और अपराध की प्रकृति को देखते हुए अदालत आरोपी को जमानत देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए यह जमानत याचिका खारिज की जाती है।" अदालत ने कहा कि आरोपी ने खुद को केंद्रीय गृहमंत्री का भतीजा बताकर शिकायतकर्ता से राष्ट्रपति भवन के नवीनीकरण के लिए 90 करोड़ रुपए का टेंडर दिलवाने का झांसा दिया और इसके बदले में शिकायतकर्ता से नकद और आरटीजीएस के माध्यम से 3.9 करोड़ रुपए लिए।