भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को उनकी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए 31 जनवरी तक की समय सीमा दी है। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों से उनकी अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक जमा कराने को कहा है। यह प्रक्रिया हर साल की जाती है, जिसे 2010 से अनिवार्य किया गया है। कर्मचारियों को निर्धारित फॉर्मेट में अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी देनी होगी, जिसमें उनके वर्तमान पद, सैलेरी और परिवार के नाम से संपत्तियों का विवरण शामिल होगा। साथ ही, यह जानकारी भी देनी होगी कि उक्त संपत्तियां स्वयं अर्जित की गई हैं या फिर पुश्तैनी हैं। अगर संपत्ति स्वयं अर्जित की तो इसके भुगतान का तरीका, खरीदी के समय और वर्तमान मूल्य की जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी। आदेश के अनुसार प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। इस पहल की शुरुआत 2010 में हुई थी और यह सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारियों की संपत्ति पर पूरी पारदर्शिता बनी रहे।