SC: माकपा नेता ए. राजा को वापस मिली विधायकी

2021 के चुनाव को अमान्य करने का हाईकोर्ट का फैसला खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के देवीकुलम निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई (एम) विधायक ए. राजा के 2021 के चुनाव को अमान्य करने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने ए. राजा के चुनाव को बरकरार रखा और उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने उन्हें केरल विधानसभा के सदस्य के तौर पर होने वाले सभी परिणामी लाभ भी प्रदान किए, जो सीपीआई (एम) नेता ने उच्च न्यायालय की ओर से उनके चुनाव को रद्द करने की वजह से खो दिए थे।