• पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ की संपत्ति के दस्तावेज वापस लौटाने से अदालत का इंकार

भोपाल। आरटीओ के करोड़पति पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज लौटाने की सौरभ के वकील का आवेदन ईडी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट ने इसके लिए बाद में आवेदन करने को कहा है। मनी लान्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपए की नकदी और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं और इसका चालान भी कोर्ट में पेश किया है। इन संपत्ति संबंधी दस्तावेजों को वापस लेने के लिए सौरभ शर्मा के वकील ने कोर्ट में आवेदन लगाया था। लोकायुक्त पुलिस की छापेमारी और आयकर विभाग द्वारा 19 व 20 दिसंबर 2024 की रात सौरभ शर्मा के ड्राइवर चेतन सिंह की कार से करोड़ों रुपए की नकदी और सोना जब्त किया गया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सौरभ शर्मा के ठिकानों पर 27 और 28 दिसंबर 2024 तथा 8 और 11 जनवरी 2025 को छापे मारे थे। इस दौरान संपत्तियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे।

सौरभ शर्मा की ओर से अधिवक्ता दीपेश जोशी ने 8 जुलाई को ईडी की विशेष अदालत में आवेदन पेश कर यह मांग की थी कि जब्त दस्तावेजों को वापस किया जाए। अदालत ने उस दिन सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिस पर शुक्रवार को निर्णय सुनाया गया।

विशेष न्यायाधीश ने इस आवेदन को खारिज कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी, जब ईडी की विशेष अदालत में सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों के विरुद्ध आरोप तय किए जाने को लेकर आरोप पूर्व बहस की जाएगी।