गोल्ड लोन कंपनियों पर सख्ती
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ग्राहकों को एग्रीमेंट में नीलामी सहित सभी जानकारी देना अनिवार्य
नई दिल्ली। आरबीआई ने गोल्ड लोन कंपनियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें सोने की शुद्धता, वजन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की जांच का मानकीकरण किया जाएगा। इसके तहत, ग्राहक को लोन एग्रीमेंट में नीलामी प्रक्रिया, मूल्य और पुनर्भुगतान से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, अशिक्षित ग्राहकों को गवाह की मौजूदगी में शर्तें समझानी होंगी। गोल्ड लोन में बढ़ती खामियों को लेकर आरबीआई ने रुख कड़ा कर लिया है। अब गोल्ड लोन कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा कि सोने की शुद्धता, वजन आदि की जांच के लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऋणदाता की सभी शाखाओं में इस प्रक्रिया को एक समान रूप से अपनाया जाना चाहिए। आरबीआई ने बुधवार को गोल्ड लोन से संबंधित मसौदा जारी किया। इसके मुताबिक, सभी प्रक्रियाओं का विवरण ग्राहकों की जानकारी के लिए ऋणदाताओं की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। ऋणदाता ग्राहक की मौजूदगी में ही कर्ज मंजूर करेंगे और गारंटी परीक्षण करेंगे। परीक्षण प्रक्रिया में पत्थर के वजन आदि से संबंधित कटौतियों के बारे में ग्राहक को समझाया जाएगा। जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र में इसका विवरण शामिल होगा। लोन एग्रीमेंट में प्रतिभूति के रूप में लिए गए सोने के गारंटी का विवरण, मूल्य, नीलामी प्रक्रिया की जानकारी और नीलामी के लिए हालात, नीलामी आयोजित होने से पहले ऋण के पुनर्भुगतान/निपटान के लिए उधारकर्ता को दी जाने वाली नोटिस अवधि का विवरण शामिल होना चाहिए।

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