• भोपाल में होटल को मिनरल वाटर पर अतिरिक्त जीएसटी वसूलना पड़ा महंगा

  • 4 साल चली कानूनी लड़ाई

भोपाल। भोपाल के एक युवक ने दोस्तों के साथ होशंगाबाद रोड स्थित मोती महल डीलक्स होटल में खाना खाया। जहां पर खाने के बिल में पानी की बोतल पर एमआरपी से अधिक पैसे और अतिरिक्त जीएसटी वसूले गए। मामला उपभोक्ता फोरम पहुंचा। फोरम ने 4 साल बाद फैसला सुनाया और होटल को दोषी मानते हुए फोरम ने 8 हजार 1 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला 15 अक्टूबर 2021 का है। भोपाल निवासी ग्राहक ऐश्वर्य निगम ने मोती महल डीलक्स होटल में अपने दोस्तों के साथ भोजन किया। जहां पर खाने का बिल 796 रुपए का बना था। इसमें बिसलेरी की पानी की एक बोतल की कीमत 29 रुपए बताई गई। जबकि उस पर एमआरपी 20 रुपए लिखी थी। साथ ही होटल ने 1 रुपए अतिरिक्त जीएसटी भी वसूल लिया। ग्राहक ने जब इसकी शिकायत होटल मैनेजमेंट से की तो उनका विवाद हो गया। उनका कहना था कि उन्हें बोतल का पानी लेना पड़ेगा। वहीं पानी के लिए ग्लास तक उपलब्ध नहीं कराए गए। शिकायत पर कोई समाधान नहीं मिलने पर उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराया था।