• दिल्ली कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने NIA को 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के वॉयस और हैंडराइटिंग सैंपल लेने की इजाजत दे दी है। NIA स्पेशल कोर्ट के जज चंद्रजीत सिंह ने यह फैसला दिया। राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद 10 अप्रैल को स्पेशल प्लेन से भारत लाया गया था। NIA की एक टीम उसे लाने गई थी। प्रत्यर्पण टॉप-सीक्रेट मिशन 'ऑपरेशन राणा' के तहत हुआ था। भारत लाने के बाद 10 अप्रैल को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया गया था। उसके बाद उसे NIA की कस्टडी में भेज दिया गया था। 30 अप्रैल को कोर्ट ने कस्टडी 12 मई तक बढ़ाई थी। राणा को शिकागो में अक्टूबर 2009 में अमेरिकी एजेंसी FBI ने गिरफ्तार किया था। उस पर मुंबई के 26/11 और कोपेनहेगन में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने का आरोप था। 26 नवंबर, 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने समुद्री मार्ग से मुंबई में घुसने के बाद रेलवे स्टेशन, दो होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमला किया। लगभग 60 घंटे तक चले हमले में 166 लोग मारे गए थे।