•  उल्लंघन पर होगी एफआईआर

भोपाल। राजधानी भोपाल में खेतों में पराली जलाने पर तीन माह तक प्रतिबंध केआदेश जारी किए गए है। यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए है। इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल कलेक्टर ने जिले में खेतों में पराली (नरवाई) जलाने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। बुधवार को जारी आदेश में तीन माह तक जिले की सीमा में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार नरवाई जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, खेतों की उर्वरता घटती है और गंभीर अग्नि दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा, इससे हवा में हानिकारक गैसें फैलती हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक साबित होती हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश जनहित, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और लोक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने की अपील
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे फसल अवशेष जलाने की बजाय वैकल्पिक उपायों को अपनाएं, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे और मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। साथ ही, सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस थाने और पंचायत अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे आदेश का पालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करें।