सोना तस्करी मामले में रान्या राव को नहीं मिली जमानत

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कन्नड़ एक्ट्रेस को 1 साल की हुई सजा
कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव को सोना तस्करी मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। बुधवार को यह आदेश विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत सलाहकार बोर्ड ने जारी किया। बता दें कि इससे पहले 20 मई को बेंगलुरु की एक अदालत ने रान्या और सह-आरोपी तरुण राजू को प्रक्रिया संबंधी आधार (Procedural basis) पर डिफॉल्ट जमानत दी थी। जिसका कारण ये था कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI तय समय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया था।
अदालत ने दोनों को 2 लाख रुपये के बॉन्ड और दो जमानती शर्तों पर डिफॉल्ट जमानत दी थी। उन्हें देश छोड़ने और अपराध दोहराने से भी मना किया गया था। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद रान्या और तरुण को हिरासत में रखा गया। COFEPOSA कानून के तहत सिर्फ शक के आधार पर एक साल तक की रोकथामात्मक हिरासत दी जा सकती है। रान्या राव मार्च 2025 को बैंगलोर के केंपगौड़ा एयरपोर्ट पर करोड़ों के गोल्ड के साथ पकड़ाई थीं। उनके पास से दुबई से लाया गया 14.2 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था। अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक, रान्या की जमानत याचिकाएं पहले कई बार खारिज हो चुकी हैं। 14 मार्च को विशेष आर्थिक अपराध अदालत, 27 मार्च को सेशंस कोर्ट और 26 अप्रैल को कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका नामंजूर की थी।