रायसेन कलेक्टर को हाईकोर्ट से तगड़ी फटकार! 25 हजार रूपये का वारंट जारी
रायसेन।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के एक जिले के कलेक्टर को कड़ी फटार लगाई है। रायसेन कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा को कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई है। यही नहीं उनके खिलाफ 25 हजार रूपये का वारंट जारी किया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने ये सख्त फैसला रेवेन्यू बोर्ड के एक आदेश का पालन नहीं करने के चलते कलेक्टर को कोर्ट में तलब किया था। कलेक्टर पेश नहीं हुए जिसके बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया है। यही नहीं कलेक्टर के खिलाफ वारंट जारी करते हुए कोर्ट ने डीजीपी को वारंट तामीली का आदेश भी दिया है।
कलेक्टर के जवाब पर कोर्ट हुआ नाराज
दरअसल 23 साल पहले दिए गए रेवेन्यू बोर्ड के आदेश का पालन नहीं करने के चलते हाईकोर्ट ने रायसेन कलेक्टर को 19 सितंबर को कोर्ट में तलब किया था। हालांकि कलेक्टर कोर्ट में पेश नहीं हुए लेकिन अपना जवाब भेज दिया। कलेक्टर के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कलेक्टर के खिलाफ 25 हजार रूपये का वारंट जारी कर दिया।
हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को कलेक्टर को हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं...साथ ही इसी दिन राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी कलेक्टर के आचरण पर जवाब देने के लिए हाईकोर्ट में आने को तलब किया गया है। रायसेन कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा के खिलाफ सख्त आदेश से कोर्ट के रुख का पता चलता है कि आदेश का पालन नहीं करने पर कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा और पालना के लिए सख्त एक्शन से भी पीछे नहीं हटेगा।

2025-26 में ED का एक्शन मोड: हजारों रेड, पर कम हुई गिरफ्तारियां
बरगी क्रूज त्रासदी: "हमें भीख नहीं इंसाफ चाहिए", अपनों को खोने वालों का फूटा गुस्सा; अब तक 13 शव बरामद
बरगी बांध हादसा: विमान में खराबी से 4 घंटे एयरपोर्ट पर रुका शव
नए SP अनुराग सुजानिया: किन जिलों में कर चुके हैं सेवा, अब सागर में जिम्मेदारी
नतीजों से पहले सियासी संग्राम, BJP बोली—ममता की हार तय
राहुल गांधी केस में सावरकर मुद्दा फिर गरमाया, गवाही में बड़े खुलासे