राहुल गांधी के मानहानि के केस में सुनवाई तीन अप्रैल तक स्थगित
सुलतानपुर । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी काग्रेसी नेता राहुल गांधी के केस में गुरुवार को वकीलों के प्रस्ताव के कारण गवाही टल गई। परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने बताया एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवादी विजय मिश्र हाजिर अदालत रहे। कोर्ट ने शेष साक्ष्य की सुनवाई के लिए तीन अप्रैल की तारीख तय की है। बेंगलुरु में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसको लेकर कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी कोआपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी की जमानत व बयान दर्ज हो चुका है। मामले में अगली नियत तारीख पर परिवादी के गवाह का साक्ष्य होगा।

फ्लाइट शेड्यूल बदले तो डगमगाया पर्यटन, अमृतसर के कारोबारियों की बढ़ी चिंता
लुधियाना के कई स्कूलों में बम धमकी का अलर्ट, छात्रों को तुरंत बाहर निकाला गया
खैरा की सोशल मीडिया पोस्ट से गरमाई सियासत, सदन में हंगामा और निंदा प्रस्ताव
एमपी में 'धर्म कोड' पर सियासी संग्राम: उमंग सिंघार की मांग से मचा हड़कंप, भाजपा ने की एफआईआर की मांग
ट्रंप प्रशासन से टकराई एआई कंपनी एंथ्रोपिक, पेंटागन के खिलाफ अदालत पहुंचा मामला