राजेंद्र भारती को फिलहाल राहत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 29 जुलाई को होगा 'अग्निपरीक्षा' का अगला दौर
भोपाल।
दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती से जुड़े भूमि विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में आज (28 अप्रैल) दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। यह सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की बेंच ने की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की गई है। इससे पहले दिल्ली की एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट ने इस मामले में भारती को तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
शिकायतकर्ता पक्ष नहीं दे सका था नोटिस का जवाब
हाईकोर्ट में इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष अदालत के नोटिस का जवाब दाखिल नहीं कर पाया था। जवाब पेश नहीं होने के कारण अदालत ने मामले को आगे बढ़ाते हुए अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख निर्धारित की थी।
अदालत के फैसले पर टिकी हैं राजनीतिक निगाहें
राजेंद्र भारती की सजा और हाईकोर्ट में चल रही इस सुनवाई को लेकर कानूनी और राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता बनी हुई है। मामले से जुड़े सभी पक्षों की निगाहें अब अदालत के आगामी निर्णय पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का दतिया की राजनीति और समीकरणों पर गहरा असर पड़ सकता है। अब कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 29 जुलाई तय की गई है।

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