बस स्टैण्ड एवं स्कूलों के आस-पास की गयी चालानी कार्रवाई
एमसीबी : कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खरे व जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पुष्पेंद्र सोनी के मार्गदर्शन में कोटपा एक्ट 2003 के नियमों के पालन हेतु विकासखंड मनेंद्रगढ़ अंतर्गत बस स्टैंड के स्कूलों के आसपास में पान दुकानों, थोक किराना स्टोर्स आदि में धारा 4 व 6 के तहत कुल 11 चालानी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। सिगरेट/तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। कोटपा नियमों का पालन करने हेतु समझाइश दी गई। दल का प्रतिनिधित्व डॉ. कीर्ति चौहान (जिला नोडल अधिकारी एनटीपीसी) डॉ. विक्की टोप्पो, आलोक मिंज, खाद्य निरीक्षक विनोद कुमार गुप्ता के द्वारा किया गया। दल के रूप में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सदस्य शामिल थे।

HTET रिजल्ट तैयार, गलत सवालों पर मिलेंगे ग्रेस मार्क्स; जल्द होगा ऐलान
अवैध निर्माण पर सख्ती, निगम ने 50+ बिल्डिंग नक्शे जांच के दायरे में लिए
भोपाल में भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने, पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचने से पहले रोका
जम्मू-कश्मीर में फिर आतंकी वार, अनंतनाग में पुलिस जवान शहीद
नर्मदा परिसर सुहागी में चोरी की वारदात, अमरनाथ गई महिला के घर से लाखों का सामान गायब