कर्नल सोफिया कुरैशी-विजय शाह मामले में 'सुप्रीम' सुनवाई, आज होगा फैसला
भोपाल।
कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. देश की सबसे बड़ी अदालत आज विजय शाह पर हुई FIR रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगी. उनपर ये याचिका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया पर दिए गए बयान के बाद हुई थी. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर विजय शाह को आरोपी बनाया गया था.
मंत्री ने मांगी थी सार्वजनिक रूप से माफी
वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में तर्क दिया था कि उन्होंने कोर्ट के कहने पर सार्वजनिक रूप से माफीनामा जारी किया था, इस माफीनामा को सोशल मीडिया पर भी जारी किया गया था. इसपर कोर्ट ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा था कि ऑनलाइन माफीनामा क्या होता है? इसे रिकॉर्ड पर रखें.
एसआईटी ने पेश की थी रिपोर्ट
इसके पहले कोर्ट ने विजय शाह मामले पर एसआईटी गठित करने के भी निर्देश दिए थे, जिसके बाद SIT ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी. SIT ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश की थी. इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि विजय शाह के बयानों की जगह उन लोगों के बयान होने चाहिए, जिनकी भावनाएं उनके बयानों से आहत हुई हैं.
क्या है विजय शाह का पूरा मामला?
भारत के पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी व विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया ब्रीफिंग की थी. इस मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारतीय सेना के पराक्रम और पाकिस्तान पर की गई जबरदस्त कार्रवाई के बारे में मीडिया को बताया था. इसी दौरान मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सबसे पहले उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी. इसके बाद उनपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए और अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है. इससे पहले ये सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जारी थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मंत्री विजय शाह के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करने और मामले में SIT गठित कर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे.
सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल
विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की जा चुकी है. इसबार कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है. इस याचिका में उन्होंने मंत्री विजय शाह को पद से हटाने की मांग की है. जया ठाकुर ने याचिका में कहा है कि मंत्री विजय शाह ने जिस तरह का बयान दिया है. वह संविधान के अनुच्छेद 164 (3) के तहत ली गई शपथ का उल्लंघन है. ऐसे में उन्हें मंत्री पद से हटाने के लिए क्वो-वारंटो रिट जारी किया जाए.

आखिरी वक्त पर मिली मंजूरी, मेकर्स को करनी पड़ी एडिटिंग
11 बजे तक 40% मतदान, भारतीय जनता पार्टी-तृणमूल कांग्रेस समर्थकों में झड़प
मिथुन चक्रवर्ती ने डाला वोट, बोले- भारी संख्या में पहुंचे मतदाता
ईरान की दो-टूक: अमेरिका-इज़रायल माने तो होर्मुज स्ट्रेट फिर से खोल देंगे