छतरपुर। 
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, छतरपुर द्वारा एक प्राथमिक शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस प्राथमिक शिक्षक पुष्पेंद्र अहिरवार को जारी किया गया है। नोटिस में उल्लेख है कि कलेक्टर छतरपुर के निर्देशानुसार शीतकालीन मौसम एवं शीतलहर को ध्यान में रखते हुए नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 6 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया गया था। आदेश में यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि इस अवधि में शिक्षक शासन के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियाँ संचालित करेंगे। इसके बावजूद शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बछौन, डडिया में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक पुष्पेंद्र अहिरवार द्वारा फेसबुक पर की गई टिप्पणी को वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के प्रति असहमति एवं शासन के निर्देशों की अवहेलना माना गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकृत नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के विरुद्ध है। इस संबंध में शिक्षक को तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।