इंदौर। इंदौर में एक रिक्शा चालक को पुलिस ने बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने का काम करता है। पुलिस ने उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है।

आरोपी ने पोर्न क्लिप शेयर की थीं

साइबर सेल के इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा ने बताया कि आरोपी की उम्र 60 साल है। वो ई-रिक्शा चालक है. उसने व्हाट्सएप के जरिए बच्चों से जुड़ी पोर्न क्लिप शेयर की थीं। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए उसने आरोपी ने अपने मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया था। लेकिन पुलिस ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर डिलीट किए गए आपत्तिजनक वीडियो को रिकवर कर लिया। गुरुवार को पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। 60 वर्षीय इरशाद स्कूली छात्र-छात्राओं को लाने एवं ले जाने का काम करता है। उसने पूछताछ में स्वीकारा कि उसने वाट्सएप के माध्यम से मिला वीडियो अन्य लोगों में शेयर भी किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कृत्य को क्रूर करार दिया

बताते चलें कि नाबालिग बच्चों के साथ यौन गतिविधियों के संबंध में बनाए गए वीडियो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की श्रेणी में आते हैं, इसमें वीडियो और तस्वीर दोनों शामिल है। इसको लेकर पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्रूर करार दिया था। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध की श्रेणी में रखने से इनकार कर दिया था। बताते चलें कि नाबालिग बच्चों के साथ यौन गतिविधियों के संबंध में बनाए गए वीडियो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की श्रेणी में आते हैं, इसमें वीडियो और तस्वीर दोनों शामिल है। इसको लेकर पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्रूर करार दिया था। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध की श्रेणी में रखने से इनकार कर दिया था।