कैरी बैग के ग्राहक से लिए पैसे, ठोका 35 हजार रुपए का जुर्माना
मुंबई । लखनऊ में एक निजी रिटेल स्टोर में किए गए कैरी बैग शुल्क के अपराध पर जिला उपभोक्ता फोरम ने कठोर कार्रवाई की। ग्राहक से 18 रुपए कैरी बैग के नाम पर वसूलते समय रिटेल स्टोर को 35 हजार 18 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता फोरम में यह मामला दर्ज किया गया था जब एक ग्राहक ने शॉपिंग सेंटर में एक कैरी बैग को खरीदने पर 18 रुपए की मांग पर विरोध किया था। ग्राहक के अधिवक्ता ने बताया कि उनके क्लाइंट को वसूला गया धन वापस करने के लिए उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक के पक्ष में अदालती फैसले किया और कहा कि कैरी बैग का शुल्क जबरदस्ती वसूला नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त, रिटेल स्टोर पर 18 रुपए के वसूले के साथ साथ 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस फैसले से ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

भोजशाला पर बड़ा फैसला: MP हाईकोर्ट ने वाग्देवी मंदिर माना, मुस्लिम पक्ष को झटका
HPV Vaccine को लेकर जागरूकता की कमी बनी बड़ी चिंता
2027 विश्वकप को लेकर चयन और भविष्य पर उठ रहे सवालों के बीच आया बयान
पेट्रोल-डीजल महंगे होंगे? 3 रुपये बढ़ोतरी से ऑयल कंपनियां नाखुश