• 3 जजों की नई बेंच सुनेगी 
  • SC ने कहा था- दिल्ली-NCR के कुत्तों को शेल्टर होम भेजें

नई दिल्ली। दिल्ली-NCR से आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में हटाने से जुड़ा केस अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों वाली बेंच देखेगी। पहले दो जजों की बेंच ने 11 अगस्त को मामले में फैसला सुनाया था, जिसका बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने इस केस को जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच को सौंप दिया। इससे पहले सुबह जस्टिस गवई ने कहा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स (इंडिया) एनजीओ की याचिका पर कहा था कि वह खुद इस मामले पर गौर करेंगे। इस नई बेंच में पहले फैसला सुनाने वाले दोनों जज नहीं होंगे। यह बेंच गुरुवार को आवारा कुत्तों से जुड़ी सभी 4 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इसमें एक मामला 2024 का है, जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स (इंडिया) ने याचिका लगाई थी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी।