जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
- याचिका में दलील- प्रदेश की मौजूदा स्थिति इसके अनुकूल
- 6 साल पहले 370 हटाया था
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जम्मू-कश्मीर के प्रोफेसर जहूर अहमद भट्ट और सोशल वर्कर खुर्शीद अहमद मलिक ने यह याचिका दायर की है। इसमें केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर का निर्धारित समय सीमा में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देने की बात कही है। याचिका में दलील दी गई है कि जम्मू-कश्मीर में पंचायती चुनाव और नगर निकाय चुनाव हो चुके हैं। मौजूदा सुरक्षा और प्रशासनिक स्थिति राज्य का दर्जा बहाल करने के अनुकूल है। लंबे समय तक राज्य का दर्जा न बहाल करना नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है।
दरअसल, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से आर्टिकल 370 हटाने और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने को सही माना था।
तब सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करेगी। हालांकि कोर्ट ने इस बहाली के लिए कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं दी थी।

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