सागर। 
सागर जिले की बीना सीट से कांग्रेस के टिकट पर 2023 में विधायक बनी निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द कराने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मप्र हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की है। नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाई गई याचिका में मप्र सरकार, विधानसभा के प्रमुख सचिव, विधानसभा अध्यक्ष, नरेन्द्र सिंह तोमर और विधायक निर्मला सप्रे को पार्टी बनाया है।
हाईकोर्ट में जल्द ही इस मामले पर सुनवाई की तारीख तय होगी।
पिछले हफ्ते इंदौर खंडपीठ ने खारिज की थी याचिका
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे के बीजेपी जॉइन करने के मामले को लेकर उनकी सदस्यता रद्द कराने पिछले साल मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका लगाई थी। लेकिन, पिछले हफ्ते इंदौर खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। इस मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाए।
लोकसभा चुनाव में सीएम के हाथों पहना था भाजपा का दुपट्‌टा
विधायक निर्मला सप्रे ने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सागर जिले के राहतगढ़ में एक कार्यक्रम में सीएम डॉ मोहन यादव के समक्ष भाजपा जॉइन कर ली थी। बीजेपी जॉइन करने के बाद निर्मला ने मीडिया से चर्चा में कहा था- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का विकास का एजेंडा है। मैंने पिछले 6 महीनों में देखा कि मेरे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो रहा था... विकास की धारा के साथ अपने क्षेत्र का विकास करवाने के लिए मैं भाजपा में शामिल हुई हूं। कांग्रेस में रहकर हम क्षेत्र का विकास नहीं करवा सकते हैं क्योंकि न ही उनकी सरकार है और न ही उनके पास कोई एजेंडा है।