भोपाल में हिंदू छात्राओं से रेप-ब्लैकमेलिंग केस

:240 पेज का चालान पेश; 57 गवाहों की लिस्ट भी कोर्ट को सौंपी
भोपाल। भोपाल के प्राइवेट कॉलेज की हिन्दू छात्राओं को टारगेट कर रेप और ब्लैकमेलिंग करने और धर्मांतरण के लिए मजबूर करने के आरोपियों के खिलाफ गुरुवार को कोर्ट में चालान पेश किया गया। बागसेवनिया पुलिस ने मुख्य आरोपी फरहान खान और साहिल खान के खिलाफ चालान पेश किया है। विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट ) नीलम मिश्रा की अदालत में यह चालान पेश किया गया है। 57 गवाहों की लिस्ट के साथ 240 पेज का चालान पेश किया है। पुलिस ने चालान के साथ पीड़िताओं की मेडिकल रिपोर्ट और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अदालत में पेश किए हैं। जेल में बंद आरोपियों में फरहान खान और साहिल खान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस ने अदालत में पेश किया था। जानकारी के मुताबिक रायसेन रोड स्थित एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली दो सगी बहनों ने आरोपी फरहान खान और उसके मित्र साहिल खान के खिलाफ पुलिस थाना बाग सेवनिया में 12 अप्रैल को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि फरहान ने धमकाकर, मारपीट कर मेरे साथ जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं मुस्लिम बनने के लिए कई बार दबाव बनाया। मैं उससे बहुत परेशान हो गई हूं।
अशोका गार्डन और जहांगीराबाद पुलिस ने भी केस दर्ज किया
मामला सामने आने के बाद आरोपी फरहान से पीड़िता अन्य छात्राओं ने भी उसके खिलाफ पुलिस थाना अशोका गार्डन और पुलिस थाना जहांगीराबाद में शिकायतें दर्ज कराई थीं। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस के आला अफसरों ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। पुलिस ने फरहान और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश कर पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड पर लिया था।
कोर्ट में हुई थी पिटाई
पुलिस द्वारा आरोपियों के चेहरों को भगवा कपड़ा में छुपाकर कोर्ट में पेश किए जाने से आक्रोशित वकीलों ने आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी थी। कोर्ट परिसर में रात के 9 बजे तक अफरा-तफरी का माहौल रहा था। 3 मई को अशोका गार्डन पुलिस ने आरोपी फरहान को ग्राम सरवर रातीबढ़ में शर्ट एनकाउंटर में दायें पैर में गोली मार दी थी। पुलिस ने बताया था कि फरहान द्वारा सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवाल्वर छीनने की कोशिश के दौरान हुई छीना-झपटी में उसके पैर में गोली लग गई। फरहान ने कोर्ट में बताया था कि उसे पुलिस ने गोली मारी है।