• पीड़ित से जबरदस्ती की गई; शरीर पर काटने और नाखूनों की खरोंच के निशान मिले

कोलकाता। कोलकाता के लॉ कालेज में गैंगरेप की पीड़ित छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो गई है। कस्बा पुलिस के अधिकारी के मुताबिक पीड़ित के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोंचने के निशान मिले हैं। उससे मारपीट की भी पुष्टि हुई है। गैंगरेप केस के तीनों आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने 26 जून को 2 आरोपियों और तीसरे आरोपी को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार किया था। घटना 25 जून को हुई थी, वारदात कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम में हुई थी। आरोपियों में मनोजीत मिश्रा (31), जैब अहमद (19) और प्रमित मुखर्जी (20) शामिल हैं। मनोजीत मुख्य आरोपी है और कॉलेज का पूर्व छात्र है। जबकि जैब और प्रमित कॉलेज के छात्र हैं।

पीड़ित बोली- 3.30 घंटे तक रेप किया मारा-पीटा, सांस भी नहीं ले पा रही थी

  • पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने शिकायत में कहा है कि आरोपियों ने 25 जून को शाम 7.30 बजे से रात 10.50 बजे तक उसके साथ रेप किया। बुरी तरह मारपीट भी की।
  • एक समय तो वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी और उसने आरोपी से उसे पास के अस्पताल में ले जाने का अनुरोध किया। लेकिन आरोपियों ने इसे अनसुना कर दिया।
  • फिर उसे यूनियन रूम में ही बंद रखा। बाद में उसने एक इनहेलर मांगा, जिसे वे मेडिकल स्टोर से लाए।
  • पीड़ित ने शिकायत में कहा- मनोजीत ने मुझे शादी का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने पहले से बॉयफ्रेंड होने की बात उसे बताई थी। कहा था कि मैं उससे ही प्यार करती हूं।
  • आरोपियों ने रेप का वीडियो भी बनाया। उसे हॉकी से मारने की कोशिश भी की। छोड़ते वक्त मुझे वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

मुख्य आरोपी एक तो मामला गैंगरेप का क्यों... मुख्य पुलिस अभियोजक सोरिन घोषाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, सामूहिक बलात्कार के मामलों में शामिल समूह के सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, भले ही उन सभी ने बलात्कार का कृत्य न किया हो। इस मामले में, दो अन्य व्यक्तियों ने बलात्कार में मदद की। इसलिए यह सामूहिक बलात्कार का मामला है, और वे भी मामले में आरोपी हैं।

भाजपा का आरोप- एक आरोपी तृणमूल से जुड़ा हुआ

भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक बंगाली न्यूज रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, हैरान कर देने वाली घटना! एक महिला लॉ छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में गैंगरेप हुआ, आरोपियों में एक पूर्व छात्र और दो कॉलेज स्टाफ शामिल हैं।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में एक तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा व्यक्ति भी शामिल है। उधर, TMC स्टूडेंट विंग के प्रमुख तृणकुर भट्टाचार्य ने कहा- हमने कभी नहीं कहा कि मनोजीत मिश्रा TMC की स्टूडेंट विंग से नहीं जुड़ा था। लेकिन वो जूनियर मेंबर था। कॉलेज में TMC के छात्र विंग की एक्टिव यूनिट नहीं है। बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा- पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता विधेयक (बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सजा) पारित किया गया था। इसे अभी तक कानून नहीं बनाया गया है। क्योंकि भाजपा ने इसे रोक दिया। एक महिला का शरीर आपकी राजनीति के लिए युद्ध का मैदान नहीं है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए।