"एमपी-एमएलए कोर्ट का कड़ा रुख: मंत्री राव उदय प्रताप को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, दोषी मिले तो 3 साल की जेल
जबलपुर।
प्रदेश सरकार में मंत्री राव उदय प्रताप के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अनादर किये जाने के आरोप लगाते हुए विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। विशेष न्यायाधीश डीपी सूत्रकार ने परिवाद की सुनवाई करते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
2024 का है मामला
नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव निवासी कौशल की तरफ से दायर किये गये परिवाद में कहा गया है कि 11 अगस्त 2024 को नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। जिसका नेतृत्व प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह द्वारा किया जा रहा था। इस दौरान वह एक खुली जीप के बोनट पर आसीन होकर जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज को जीप के बोनट में इस प्रकार लगाया गया था कि वह झुक रहा था और उनके पांव को र्स्पश कर रहा था।
नियमों का उल्लंघन मान एक्शन
यह स्थिति राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन है। जिसके अनुसार वाहन के बोनट, छत या किसी अन्य भाग को राष्ट्रीय ध्वज से ढकना या इस प्रकार रखना निषिद्ध है कि उसकी गरिमा प्रभावित हो। यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें तीन साल के कारावास का प्रावधान है।
पुलिस ने नहीं लिया था एक्शन
इस संबंध में गाडरवारा थाने में शिकायत की गयी थी। मंत्री पद का प्रभाव होने के कारण पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। पुलिस अधीक्षक से भी कई बार लिखित शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उक्त परिवाद दायर किया गया था। परिवाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया था कि संज्ञेय अपराध की सूचना पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है। परिवाद के साथ साक्ष्य के तौर पर तिरंगा यात्रा की वीडियो तथा तस्वीर भी प्रस्तुत की गई। परिवाद की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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