ग्वालियर ।
ग्वालियर जिले में एक अजीबो गरीब कारनामा करते हुए पुलिस ने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खिलाफ ही SC/ST एक्ट का केस दर्ज किया है. पुलिस को जब पता चला कि आरोपी भी अनुसूचित जाति का है, तो उसके होश उड़ गए. दिलचस्प है कि पुलिस ने केस दर्ज करने से पहले जांच पड़ताल करना भी करना मुनासिब नहीं समझा.
आरोपी पर जाति सूचक गालियों वाला ऑडियो वायरल करने का था आरोप
रिपोर्ट के मुताबिक थाटीपुर थाना क्षेत्र के गौतम नगर के अजय सोनी उर्फ अजय जाटव ने थाने में एक शिकायत की थी कि करौली महल गांव निवासी दिनेश सिंह सिंह ने सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो में उसे जाति सूचक गालियां दी है. बिना देर किए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गाली- गलौज और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया.
पुलिस बोली, 'आरोपी को जाति का सर्टिफिकेट पेश करने को कहा गया है'
पुलिस अधिकारी ASP कृष्ण लालचंदानी ने बताया कि फरियादी अजय ने आरोपी का नाम दिनेश सिंह बताया था, इसलिए पुलिस ने सरनेम के आधार पर आरोपी को जनरल या ओबीसी में समझकर उसके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज कर दिया. उन्होंने कहा कि आरोपी को नोटिस भेजकर अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट पेश करने को कहा गया है.
आरोपी अनुसूचित सर्टिफिकेट पेश करेगा, तभी हटेगी SC/ST एक्ट की धारा
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा, तभी पुलिस SC/ST एक्ट की धाराओं को हटाकर दूसरी धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी. मामला पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाती है, जिसने बिना जांच-पड़ताल किए SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया.