जम्मू-कश्मीर स्टेटहुड बहाली की मांग, सुप्रीम कोर्ट बोला-
- पहलगाम में जो हुआ, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते
- सरकार 8 हफ्ते में जवाब दे
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का दर्जा देते समय, जमीनी हालात को ध्यान में रखना होगा। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा, "पहलगाम में जो हुआ उसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, फैसला संसद और कार्यपालिका को लेना है।" केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने चुनावों के बाद राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब स्थिति अजीबोगरीब है। बेंच ने केंद्र से आठ हफ्ते में जवाब मांगा है।

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