दतिया उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका: राजेंद्र भारती की याचिका खारिज, 3 साल की सजा और गई विधायकी!
दतिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले शुक्रवार को बैंक एफडी घोटाला मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका खारिज कर दी। इससे उनकी 3 साल की सजा बरकरार रहेगी। भारती ने सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। बैंक एफडी घोटाला मामले में दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 अप्रैल को राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। इसी आदेश और सजा पर रोक की मांग को लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने भारती की ओर से दलील दी कि यह मामला आपराधिक नहीं बल्कि सिविल प्रकृति का है। उन्होंने कहा कि बैंक स्वयं पहले इस विवाद को सिविल मामला मानते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हुआ था। समझौते की राशि अब तक नहीं मिली है। संबंधित एफडी बैंक में सुरक्षित है।
दतिया में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं
उधर, दतिया उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने अब तक अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। दोनों दल आज अपनी अंतिम रणनीति तय कर सकते हैं।

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