रांची. पिछले दिनों उत्पाद सिपाही नियुक्ति को लेकर काफी गरमा-गर्मी देखी जा रही थी. दरअसल, इस नियुक्ति प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की दौड़ में भी शामिल होना था. इसमें कई की मौत भी हो गई थी. अब इस नियमावली में बदलाव कर दिया गया है. कैबिनेट में नए नियम पर मोहर भी सीएम ने लगा दी है. जिसे सुनकर अभ्यर्थी निश्चित तौर पर बहुत खुश होंगे.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बीते गुरुवार को संपन्न हुई. बैठक में उत्पाद सिपाही की दौड़ में संशोधन करने समेत कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. संशोधित नियमों के मुताबिक अब अभ्यर्थियों को उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना होगा. इसके बजाय उन्हें 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी.

क्या कहता है नया नियम

झारखंड में उत्पाद सिपाही नियुक्ति नियमावली को संशोधित कर दिया गया है. नई नियमावली में 10 किलोमीटर की दौड़ से मुक्ति मिल गई है. इन्हें सिर्फ एक मील (1.6 किमी) की दौड़ लगानी होगी. यह नियमावली आरक्षी, कक्षपाल एवं गृह रक्षकों के लिए भी प्रभावी होगी. नई नियमावली में पुरुषों को यह दूरी छह मिनट में पूरी करनी होगी तो महिलाओं के लिए 10 मिनट का समय दिया गया है.

इसलिए लिया गया निर्णय

पिछले दिनों उत्पाद सिपाही भर्ती के क्रम में दौड़ लगाने वाले युवाओं में से 15 की मौत हो जाने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर नियमावली बदलने का निर्णय लिया गया था. नई नियमावली में दौड़ के लिए दूरी को कम कर दिया गया है तो समय भी इसी के अनुरूप है. गृह विभाग के नए प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है.

इन फैसलों पर भी मुहर

झारखंड में सेविका सहायिका चयन नियमावली और चिकित्सा महाविद्यालय में तीन वर्षों के आवश्यक सेवा नियमावली में भी बदलाव किया गया है. वहीं, पीडीएस दुकानों में ई-पोश मशीनों के लिए कंपनी का विस्तार किया गया है. साथ ही साथ आंधी, तूफान और लू को भी आपदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया है. ओरमांझी के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में भगवान बिरसा की 9 फीट मूर्ति लगाने के निर्णय को मंजूरी मिल गयी है. इसमें कुल 25 लाख रुपये खर्च किया जाएंगे. एल ख्यांगते को JPSC का अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है.