एमपी में हेलमेट नहीं पहनने पर अब 500 रुपए फाइन करने की तैयारी, प्रस्ताव है तैयार
भोपाल।
मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए राज्य सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। परिवहन विभाग ने प्रदेश में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर लगने वाले जुर्माने को 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया है। खास बात यह है कि यह अर्थदंड केवल चालक ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाली सवारी पर भी समान रूप से लागू होगा।
कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा
परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो जनवरी 2026 से प्रदेश में यह नया नियम लागू हो सकता है। आपको बता दें कि एमपी में सीट बेल्ट न लगाने पर पहले से ही 500 रुपये का चालान कटता है, जबकि पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाता है।
गौरतलब है कि एमपी में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े डराने वाले हैं। पीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में प्रदेश में करीब 14,791 लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई, जिनमें से 6,541 लोग बिना हेलमेट के थे। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने भी एमपी दौरे के दौरान नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, अगले 15 से 20 दिनों के भीतर इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जा सकती है।
पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट लगाना जरूरी
पिछले कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश में पिलियन राइडर यानी बाइक में पीछे बैठने वाले यात्री को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है। इसे लेकर एमपी के प्रमुख शहरों में चेकिंग ड्राइव भी चलाया गया था। फाइन के नए नियम लागू होने जाने के बाद और सख्ती बरती जाएगी।

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