आज से MP में सख्त नियम: बाइक पर बैठे दोनों सिरों पर हेलमेट जरूरी, वरना भारी जुर्माना तय!
भोपाल।
आज से मध्यप्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब बाइक चलाने वाले के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। नियम तोड़ा तो सीधे भारी-भरकम चालान भुगतना पड़ेगा। राज्य के पांच बड़े शहर — भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन — में आज से पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। सिर्फ भोपाल में ही 18 जगहों पर चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं, जहां सुबह से पुलिस टीम लगातार जांच कर रही है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं — साल 2024 में प्रदेश में 56,669 सड़क हादसे हुए, जिनमें 13,661 लोगों की जान गई। इनमें से 53.8% मौतें दोपहिया वाहनों से जुड़ी थीं, और 82% पीड़ितों ने हेलमेट नहीं पहना था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के तहत अब 4 साल से अधिक उम्र वालों के लिए हेलमेट जरूरी कर दिया गया है। ओला-उबर जैसी बाइक टैक्सी सेवाओं पर भी यह नियम लागू रहेगा।

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