साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी
- आधी रात देश में इमरजेंसी लगाई थी
सियोल। साउथ कोरिया में पद से हटाए गए राष्ट्रपति योन सुक योल के खिलाफ मंगलवार को सियोल की एक कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। यून को मॉर्शल लॉ लागू करने की नाकामयाब कोशिश के बाद 14 दिसंबर को महाभियोग लाकर पद से हटा दिया गया है। न्यूज एजेंसी योनहाप के मुताबिक ऐसा देश में पहली बार हो रहा है जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। सियोल की जिला अदालत ने करप्शन इंवेस्टिगेशन ऑफिस के सीनियर अधिकारियों के इसके लिए निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उनके राष्ट्रपति आवास की तालाशी लेने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। यून ने 4 दिसंबर को देर रात देश में इमरजेंसी (मार्शल लॉ) लागू करने की घोषणा की थी।