थाईलैंड की सैर पड़ी भारी: एमपी पुलिस के आरआई पर गिरी गाज, बिना इजाजत विदेश जाने पर 'अनुशासन' का हंटर
कटनी/भोपाल।
मध्य प्रदेश पुलिस के एक जिम्मेदार अधिकारी को बिना विभागीय अनुमति के विदेश यात्रा करना अब महंगा पड़ने वाला है। कटनी जिले में पदस्थ रक्षित निरीक्षक (RI) राहुल पांडे द्वारा नियमों को ताक पर रखकर थाईलैंड (फुकेट) की सैर करने के मामले में पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने सख्त रुख अपनाया है। स्पेशल डीजी (प्रशासन) ने कटनी एसपी को आरआई के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, आरआई राहुल पांडे पिछले दिनों अवकाश लेकर थाईलैंड के फुकेत घूमने गए थे। सरकारी नियमों के मुताबिक, किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को भारत की सीमा से बाहर जाने के लिए विभाग से 'विधिवत पूर्व अनुमति' लेना अनिवार्य है। लेकिन, नियमों का पालन कराने वाले जिम्मेदार अधिकारी ने केवल पासपोर्ट की कॉपी और सूचना देकर विदेश की उड़ान भर ली।
दलील नहीं आई काम: "मुझे नियम नहीं पता था"
जब मामला कटनी एसपी के संज्ञान में आया, तो राहुल पांडे को नोटिस जारी किया गया। जवाब में आरआई ने दलील दी कि उन्हें नियमों की स्पष्ट जानकारी नहीं थी और वे सूचना देकर गए थे, जिसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी।
PHQ सख्त: "अनजान नहीं हो सकता इंस्पेक्टर रैंक का अफसर"
कटनी एसपी की रिपोर्ट जब भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंची, तो स्पेशल डीजी (प्रशासन) ने आरआई के जवाब को सिरे से खारिज कर दिया। पीएचक्यू ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा: "आर आई (RI) स्तर का अधिकारी इतना अनजान नहीं होता कि उसे विदेश यात्रा के नियमों का पता न हो। नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"
अब आगे क्या?
स्पेशल डीजी ने कटनी एसपी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस लापरवाही और नियम विरुद्ध कृत्य के लिए राहुल पांडे के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और मुख्यालय को सूचित किया जाए। इस आदेश के बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सरकारी सेवा में रहते हुए 'नियमों से अनजान' होने का बहाना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, फिर चाहे आप कितने भी रसूखदार पद पर क्यों न हों।

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