विजयपुर सीट पर बड़ा उलटफेर: हाईकोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक, मुकेश मल्होत्रा की विधायकी फिलहाल बरकरार
श्योपुर।
मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर चल रहा राजनीतिक और कानूनी विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अपने ही पहले दिए गए फैसले पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद फिलहाल कांग्रेस नेता मुकेश मल्होत्रा विजयपुर के विधायक बने रहेंगे।
दरअसल कुछ दिन पहले कोर्ट ने उपचुनाव मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया था और मुकेश मल्होत्रा की विधायकी रद्द कर दी थी। लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले पर अस्थायी रोक लगने से पूरा मामला फिर चर्चा में आ गया है।
विवेक तंखा की याचिका के बाद बदला मामला
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस.जी. अहलूवालिया ने निर्णय के प्रभाव और अमल पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि न्यायहित में यह जरूरी है ताकि संबंधित पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। इस फैसले के बाद मुकेश मल्होत्रा को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील करने का समय मिल गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई नया आदेश नहीं आता, तब तक वह विजयपुर से विधायक बने रहेंगे।
क्या है पूरा विवाद
विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा ने जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव परिणाम के बाद रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि मल्होत्रा ने नामांकन के दौरान अपनी आपराधिक जानकारी छिपाई है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस दावे को सही मानते हुए मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को शून्य घोषित कर दिया था और रामनिवास रावत को विजेता घोषित कर दिया था। हालांकि अब उसी फैसले पर 15 दिन की रोक लगने से मामला फिर कानूनी प्रक्रिया में चला गया है।
अब आगे क्या होगा
कांग्रेस अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही तय करेगा कि विजयपुर विधानसभा सीट पर आखिरकार किसकी दावेदारी कायम रहती है।

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