आज से नई कलेक्टर गाइडलाइन की दरों पर होंगी रजिस्ट्रियां, जिले में 1443 स्थानों पर बढ़ाई दरें

Updated on 04-04-2024 11:06 AM

भोपाल। जिले में गुरुवार यानी आज से वित्तीय वर्ष 2024-25 की नई कलेक्टर गाइडलाइन की दरों पर संपत्तियों की रजिस्ट्री की जाएगी। ऐसे में अब खरीदारों को पहले से अधिक शुल्क चुकाना होगा। दरअसल पहले आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से दरों में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई थी लेकिन पंजीयन विभाग को चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद नई दरें बुधवार से लागू कर दी गई। पहले दिन संपदा पोर्टल में इसे अपलोड करने का काम जारी रहा। इसके चलते राजधानी के तीनों पंजीयन कार्यालयों में एक भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी। हालांकि पंजीयन विभाग के पोर्टल संपदा के मुताबिक, प्रदेश भर में 400 रजिस्ट्रियां दर्ज हुई हैं।

निर्वाचन आयोग की मंजूरी से नई दरें लागू

जानकारी के अनुसार एक अप्रैल से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होनी थी, लेकिन आचार संहिता होने के कारण रोक लगा दी गई थी। महानिरीक्षक पंजीयक द्वारा जारी आदेश में आचार संहिता के चलते आगामी आदेश तक पुरानी गाइडलाइन की समयावधि बढ़ा दी गई थी। राज्य शासन ने दो दिन पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र से गाइडलाइन लागू करने के लिए अनुमति मांगी थी। यह केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेज दी गई थी। मंगलवार को आयोग ने गाइडलाइन जारी करने की अनुमति दी थी। इसके अगले ही दिन पंजीयन और मुद्रांक विभाग ने बुधवार को इसे लागू कर दिया है।

दोगुने हो गए प्रापर्टी की खरीदारी के क्षेत्र

नई कलेक्टर गाइडलाइन के साथ जिले में अब प्रापर्टी की सर्वाधिक दरों वाले स्थान पहले से बढ़कर दोगुना 1,443 हो गए हैं। इन स्थानों पर पांच से 95 प्रतिशत तक जमीन महंगी हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा महंगी 95 प्रतिशत जमीन विद्यानगर और कोरल वुड रोड में बढ़ाई गई है। वहीं, कटारा, बावड़िया कलां, अयोध्या नगर, मिसरोद, खजूरीकलां, गुरुनानक पुरा, कोलुआ कलां की कालोनियों की दरें भी 20 से 95 प्रतिशत तक महंगी होगी। इधर, नगरीय सीमा में आने वाली कृषि भूमि भी महंगी होने जा रही है। यहां पर 40 प्रतिशत तक दरें बढ़ाई गई हैं। वहीं बैरसिया जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी 10 से लेकर 20 प्रतिशत तक जमीनों की दरें बढ़ाई गई हैं।

अधिकारियों का दावा, 7.19 प्रतिशत की औसत वृद्धि

हालांकि पंजीयन अधिकारियों ने दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की कलेक्टर गाइडलाइन में जिले के 3,900 स्थान में से 1,443 में 7.19 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इनमें शहरी क्षेत्र की 1,228 स्थान पर 8.19 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र की 215 स्थान पर 5.48 प्रतिशत वृद्धि शामिल है। वहीं 2,547 स्थान पर दरें यथावत रखी रहेगी। कलेक्टर गाइडलाइन में 22 नई कालोनियां जोड़ी गई हैं।

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