बैंक ने तर्क दिया कि रुपये बालेंद्र सोनी के डेबिट कार्ड से एटीएम के माध्यम से निकले हैं, गलती उपभोक्ता की है। कोर्ट ने बैंक को निर्देश दिया कि वह एटीएम का सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत कर सिद्ध करे कि रुपये किसने निकाले हैं। बैंक बालेंद्र सोनी के कार्ड से रुपये निकाला जाना सिद्ध नहीं कर पाई।
अधिकारी एटीएम की सीसीटीवी रिकार्डिंग भी पेश नहीं कर पाए। आइटी कोर्ट ने पाया कि एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर किसी ठग ने रुपये निकाले हैं। 24 मार्च, 2023 को कोर्ट ने निर्णय दिया कि बैंक पीड़ित को 80 हजार रुपये ब्याज सहित चुकाए।