शिवपुरी।
शिवपुरी जिला प्रशासन ने करैरा की चंगेज पहाड़ी को खोदकर समतल करने के मामले में करैरा के भाजपा मंडल अध्यक्ष वीनस गोयल, उनके भाई पूर्व मंडी उपाध्यक्ष राजेश गोयल व भावेश गोयल पर 54 करोड़ 58 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है.
तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई
आरोप है कि करैरा कस्बे में फोरलेन हाईवे किनारे स्थित सर्वे नंबर 1898 पर स्थित चंगेज पहाड़ी पर पिछले कई सालों से भाजपा मंडल अध्यक्ष वीनस गोयल सहित उनके भाई राजेश गोयल व भावेश गोयल द्वारा अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा था. उनके द्वारा वहां से करोड़ों रुपये का मुरम, बोल्डर आदि का खनन किया गया. इस मामले में करैरा तहसीलदार कल्पना शर्मा द्वारा जांच के बाद प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी के समक्ष पेश किया गया.
बीजेपी नेता पर अवैध खनन का आरोप सिद्ध
तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार "भावेश गोयल, वीनस गोयल, राजेश गोयल पुत्रगण मनीराम गोयल पर करैरा के सर्वे नं.1898 के भाग में 1 लाख 81 हजार 944 घनमीटर मुरम, बोल्डर, खनिज के अवैध उत्खनन सिद्ध गए. इस कारण 54 करोड़ 58 लाख 32 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाना चाहिए.
कलेक्टर ने बताया जुर्माने का हिसाब-किताब
कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी का कहना है "खनिज अधिकारी के प्रस्ताव अनुसार मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम 2022 के अध्याय-5 के नियम 18 एवं प्रशमन न करने पर नियम 18(5) उपनियम (2) के उल्लंघन की स्थिति में रायल्टी का 15 गुना अर्थदंड राशि 13 करोड़ 64 लाख 58 हजार रुपए, पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि 13 करोड़ 64 लाख 58 हजार रुपए सहित कुल 27 करोड़ 29 लाख 16 हजार रूपए की दोगुनी राशि यानी 54 करोड़ 58 लाख 32 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है."
एक माह के अंदर जुर्माना राशि भरने का आदेश
कलेक्टर के आदेश के अनुसार "यह राशि संबंधितों को आदेश 30 दिन के अंदर खनिज मद में जमा करानी होगी. इसके लिए अपील हेतु नियमानुसार समय सीमा की पात्रता होगी. निर्धारित समयावधि के बाद जुर्माना राशि जमा न करने की स्थिति में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी."