ममता सरकार बोली- कोलकाता रेप-मर्डर के दोषी को फांसी हो
- हाईकोर्ट में याचिका, कल सियालदह कोर्ट ने संजय को उम्रकैद की सजा सुनाई थी
कोलकाता। कोलकाता रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को सोमवार को सियालदह कोर्ट ने उम्रकैद (मरते दम तक जेल) की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ ममता सरकार मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई। बंगाल सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने सियालदह कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई। इसमें कहा- दोषी संजय रॉय की उम्रकैद की सजा सही नहीं है। उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस देबांग्शु बसक ने याचिका स्वीकार कर ली है। हालांकि, इसकी सुनवाई कब शुरू होगी, इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई है। सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बान दास ने सोमवार, दोपहर 2:45 बजे सजा सुनाते हुए कहा था, यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है। इसलिए मौत की सजा नहीं दी सकती। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- मुझे पूरा विश्वास है कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है जिसके लिए मौत की सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट यह कैसे कह सकता है कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है?
घटना के 164वें दिन दोषी को सजा मिली
सियालदह कोर्ट ने 18 जनवरी को संजय को दोषी ठहराया था। घटना के 164वें दिन (20 जनवरी) सजा पर 160 पेज का फैसला सुनाया था। सीबीआई और पीड़ित परिवार ने मौत की सजा मांगी थी।

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