जबलपुर। 
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मानहानि के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा समन जारी किए जाने पर राहुल द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले से जुड़े जो रिकार्ड एमपीएमएलए भोपाल कोर्ट के पास थे, उसे हाई कोर्ट ने तलब किया है। इसमें केस की मौजूदा स्थिति जानने के लिए सभी आर्डर कापी भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई चार मई को नियत की है। बता दें कि शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस 29 अक्टूबर, 2018 को झाबुआ में हुई एक चुनावी सभा के वक्तव्य को लेकर एमपीएमएलए कोर्ट में दायर किया है। इसमें कहा है कि राहुल गांधी ने पनामा पेपर लीक मामले में उनके पिता व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनका नाम लिया। आरोप लगाया कि राहुल ने उन्हें तथा उनके परिवार को बदनाम करने के लिए जानबूझकर यह बयान दिया। पिछले दिनों एमपीएमएलए कोर्ट ने राहुल को बयाद देने के लिए समन जारी किया था। इसी समन और मुकदमा रद करने की मांग राहुल ने हाई कोर्ट से की है।