भिंड में दर्ज FIR का मामला: ग्वालियर कोर्ट में चुपचाप पहुंचे जीतू पटवारी, सरेंडर के बाद मिली जमानत; 3 अगस्त को अगली सुनवाई
ग्वालियर।
ग्वालियर में मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विशेष MP-MLA कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। उनकी अनुपस्थिति के चलते अदालत ने पहले गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सोमवार को कोर्ट में पेश होने के बाद विशेष अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अब इस मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार को ग्वालियर स्थित विशेष MP-MLA कोर्ट में पेश हुए और आत्मसमर्पण किया। उनकी पूर्व में लगातार अनुपस्थिति के कारण अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कोर्ट में पेशी के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। इसके बाद विशेष MP-MLA कोर्ट ने जीतू पटवारी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी। फिलहाल मामले में न्यायालय की ओर से आगे की सुनवाई नियत की जाएगी और प्रकरण में कानून के अनुसार आगामी न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
कब का है ये मामला?
4 मई 2024 को भिंड जिले के उमरी थाने में पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आरोप था कि एक चुनावी सभा में उन्होंने बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर बिना सबूत के भाजपा से सांठगांठ और लेनदेन के आरोप लगाए थे फिलहाल जीतू पटवारी के अदालत में पेश होने और सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तारीख नियत की है। लिहाजा आज जीतू पटवारी ने ग्वालियर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में पहुंचकर चुपचाप सरेंडर कर दिया और जमानत भी ले ली।

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