इंदौर कोर्ट ने पांच वकीलों को सुनाई सजा, चार को सात साल और एक 90 वर्षीय वकील को तीन साल की सजा
इंदौर।
इंदौर (Indore) की जिला कोर्ट (District Court) के सत्र न्यायाधीश ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिसमें पांच वकीलों (Lawyers) को कोर्ट ने गंभीर धाराओं में दोषी पाया है। उज्जैन में वरिष्ठ पत्रकार (Journalist) पर गवाही से रोकने के उद्देश्य से हुए जानलेवा हमले (Deadly Attacks) के मामले में कोर्ट ने 15 सालों तक चली गवाही एवं लंबी बहस के बाद पांच वकीलों धर्मेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा एवं उनके पिता सुरेंद्र शर्मा, भवेंद्र शर्मा एवं पुरुषोत्तम राय को दोषी पाया है। ये पांचों पेशे से वकील है देश का यह संभवतः पहला मामला है जिसमें पांच वकीलों को कोर्ट में गवाही से रोकने के लिए गवाह पर किए गए जानलेवा हमले में एक साथ एक ही अपराध में दोषी ठहराया गया है।

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