मुंबई। आज अब आप एक दिन में किसी एक UPI एप से 50 से ज्यादा बार अपना बैंक बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। ऑटो-पे ट्रांजैक्शंस का समय: ऑटो-पे (जैसे EMI, सब्सक्रिप्शन या बिल पेमेंट) अब दिन में किसी भी समय नहीं, बल्कि तय समय स्लॉट्स में होंगे। ये पेमेंट सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे के बीच में प्रोसेस नहीं होंगे।
ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक की लिमिट: अगर कोई पेमेंट अटक जाता है तो आप उसका स्टेटस सिर्फ 3 बार चेक कर सकते हैं, वो भी हर बार 90 सेकेंड के गैप के साथ।
चार्जबैक प्रोसेस: बैंकों को चार्जबैक क्लेम रिजेक्ट होने पर NPCI से दोबारा अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, इससे विवाद समाधान तेज होगा।