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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने के मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से मानहानि का केस दायर किया गया है. इस अर्जी पर कोर्ट ने समन जारी किया. केजरीवाल और संजय सिंह ने समन आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी। सेशन कोर्ट ने इस मामले में मेट्रो कोर्ट के समन को रद्द करने की दिल्ली के सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संयज सिंह की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी. अब दोनों ने मेट्रो कोर्ट के समन को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

अब मेट्रो कोर्ट टर्म में अगली कार्यवाही 23 सितंबर को होगी. केजरीवाल और संजय सिंह ने मेट्रो कोर्ट की सुनवाई से पहले हाई कोर्ट में सुनवाई कराने का अनुरोध किया था. हालांकि, कोर्ट के जज समीर दवे ने कहा कि उनकी बात तभी सुनी जाएगी जब रजिस्ट्री में एक निश्चित नंबर मिलने के बाद केस सूचीबद्ध होगा. मेट्रो कोर्ट में दोनों आरोपियों के वकील अंडरटेकिंग दे रहे थे.

केजरीवाल और संजय सिंह ने पहले सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण आवेदन देकर कहा था कि मेट्रो कोर्ट ने उनके खिलाफ झूठा समन जारी किया है. क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी एक सरकारी संस्थान है. यह स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत आता है। राज्य मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकता. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा कर सकता है। राज्य किसी व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकता। जबकि विश्वविद्यालय के वकील ने आज दावा किया कि विश्वविद्यालय एक चिकित्सा संस्थान है और राज्य द्वारा स्थापित किया गया है लेकिन यह पूरी तरह से राज्य नहीं है। यदि विश्वविद्यालय कोई अनुबंध देता है और उसका उल्लंघन होता है तो विश्वविद्यालय मुकदमा कर सकता है।